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निरीक्षक की याचिका पर गृह सचिव-डीजीपी को हाई कोर्ट का नोटिस

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बिलासपुर। निरीक्षक की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट (HIGHCOART) ने गृह सचिव एवं डीजीपी को नोटिस जारी कर तत्काल जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। दरअसल कोरबा निवासी मैक्सी मिलियन मिंज, जिला कोरबा में पुलिस इंसपैक्टर के पद पर पदस्थ हैं।

उक्त पदस्थापना के दौरान 22 फरवरी 2018 को सचिव, गृह (पुलिस) विभाग ने पुलिस इंसपैक्टर से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर प्रमोशन का आदेश जारी किया। छोटी सी सजा की वजह से निरीक्षक मिंज को डीएसपी पद पर प्रमोशन से वंचित कर दिया गया। हाई कोर्ट में मिंज ने याचिका लगा दी तो आवेदन पर जल्द कार्रवाई कर 1 जुलाई 2019 से ही मिंज को प्रमोशन का पात्र बताया है। हाईकोर्ट (HIGHCOART)  ने रिट याचिका स्वीकार कर गृह सचिव एवं डीजीपी को यह निर्देशित किया था कि वे याचिकाकर्ता को 01 जुलाई 2019 से डीएसपी पद पर प्रमोशन के लिए अभ्यावेदन का निराकरण करें।

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तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश

अवमानना नोटिस जारी, मामले में तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का समय-सीमा में पालन न किये जाने से परेशान याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट (HIGH COART) के अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट द्वारा उक्त अवमानना याचिका को अत्यन्त गंभीरता से लेते हुए एवं मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए अवमानना याचिका को स्वीकार कर अवमाननाकर्ता गृह (पुलिस) सचिव सुव्रत साहू एवं पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दुर्गेश माधव अवस्थी को अवमानना नोटिस जारी कर उक्त मामले में तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।