नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकार के “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” अभियान को तेज करने के लिए “सीमित देयता भागीदारी संशोधन विधेयक” को मंजूरी दे दी है।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक कंपनी एक्ट में बदलाव किए जा रहे है। कई वर्गों को अपराध से मुक्त किया जा रहा है और कंपनियों के लिए “ईज ऑफ डूइंग बिजनेस” में सुधार किया जा रहा है।
With the Limited Liability Partnership Amendment Bill, we will have only 22 penal provisions, 7 compoundable offences, 3 non-compoundable offences
– FM @nsitharaman https://t.co/y0p2Lml3Wl
— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) July 28, 2021
उन्होंने कहा एलएलपी के लिए एक समान उपचार दिया जाना था। इन संशोधनों से एलएलपी को ‘कंपनी अधिनियम’ के तहत आने वाली बड़ी कंपनियों की तुलना में समान अवसर मिलेगा।
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एलएलपी की परिभाषा भी बदली जा रही है और भागीदारों के व्यक्तिगत योगदान स्तर को 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये और टर्नओवर को 40 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये किया जा रहा है।