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निलंबित IPS मुकेश गुप्ता,रजनीश सिंह के खिलाफ सिविल लाइन बिलासपुर में FIR दर्ज

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बिलासपुर। फोन टेपिंग और अन्य मामलों में निलंबित हुए आईपीएस मुकेश गुप्ता और रजनीश सिंह के खिलाफ बिलासपुर के सिविल लाइन (Civil line) में FIR दर्ज करने की खबर है। लेकिन सिविल लाइन(Civil line )थाना प्रभारी ने इससे इंकार करते हुए कहा है कि FIR नामजद नहीं है।

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जानकारी देने से बच रही पुलिस

सूत्रों ने बताया है कि यह FIR फर्जी दस्तावेज और जमीन के मसले को लेकर की गई है, हालांकि इस मामले में पुलिस ज्यादा कुछ बताने से बच रही है। भैयाजी न्यूज़ ने सिविल लाइन(Civil line) थाना प्रभारी से इस सन्दर्भ में जानकारी चाही तो उन्होंने कहा FIR नामजद नहीं है, मैं कुछ देर में अपडेट देता हूँ।

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सिविल लाइन अधीक्षक की मौजूदगी दर्ज एफआईआर

बता दें कि साल 2014 में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता (ईई) आलोक अग्रवाल के ठिकानों पर पड़े एसीबी के छापे से जुड़ी खबर आई है। ईई के भाई पवन अग्रवाल द्वारा सीजेएम कोर्ट में प्रस्तुत परिवाद पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद बिलासपुर के सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 120 बी, 166, 167, 213, 218, 380, 382,409, 420, 467, 468, 471, 472 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ अपराध कायम किया है।

सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल की मौजूदगी में यह एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि की पीड़ित का नाम और क्या पूरा मामला है, सामने नहीं आ सका है, बताया जा रहा है इस मामले में पॉलिटिकल प्रेशर है।

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