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गोधरा कांड के दोषी को 17 साल बाद जमानत

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दिल्ली। गोधरा कांड मामले (GODHRA KAND) में गुजरात सरकार के कड़े विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद काट रहे एक दोषी को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि दोषी फारूक 2004 से जेल में है। वह 17 साल जेल में रह चुका है, लिहाजा उसे जमानत पर रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट बाकी 17 दोषियों की अपीलों पर छुट्टियों के बाद सुनवाई करेगा।

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सीजेआइ डी.वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने कोर्ट में लंबित अपील (GODHRA KAND)  को लेकर दायर हस्तक्षेप आवेदन पर यह आदेश दिया। दोषी फारूक पत्थरबाजी में शामिल था। जमानत का विरोध करते हुए गुजरात सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह पत्थरबाजी नहीं थी, जघन्य अपराध था। पत्थरबाजों की मंशा यह थी कि जलती बोगी से कोई यात्री बाहर न निकल सके और बाहर से भी कोई उन्हें बचाने न जा पाए।

2002 में हुआ था जघन्य अपराध

गोधरा कांड 27 फरवरी, 2002 को हुआ था। गोधरा (GODHRA KAND)  में साबरमती एक्सप्रेस के एस -6 कोच में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। मार्च 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 31 लोगों को दोषी ठहराया था। इनमें से 11 को मौत की सजा और बाकी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अन्य 63 आरोपियों को बरी कर दिया था। गुजरात हाई कोर्ट ने 2017 में 11 की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था।