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RBI ने दो बैंकों पर ठोका जुर्माना, नियमों को दरकिनार करने पर की कार्यवाही

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नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने केंद्रीय बैंक के शहरी सहकारी बैंकों के निर्देशों का पालन न करने जुर्माना लगाया है। इस कार्यवाही की गाज महाराष्ट्र के ग्रेटर बॉम्बे को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और जालना पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर गिरी है।

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RBI की तरफ से इस संबंध में एक प्रेस नॉट ज़ारी कर इसकी जानकारी दी गई। रिजर्व बैंक ने ग्रेटर बॉम्बे को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर “यूसीबी में धोखाधड़ी : निगरानी में परिवर्तन” पर रिजर्व बैंक के द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने पर ये जुर्माना ठोका है। बैंक को इसके लिए 25 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना भरना पड़ा है।

इसके आलावा जालना पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने “निदेशक मंडल और एक्सपोजर मानदंड और वैधानिक /अन्य” पर यूसीबी को जारी निर्देशों के उल्लंघन या गैर-अनुपालन के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

RBI ने इसलिए ठोका जुर्माना

रिजर्व बैंक ऑफ़ इण्डिया की तरफ से कहा गया है कि “यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (1) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखा गया।”

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आरबीआई ने कहा कि दोनों मामलों में कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य अपने ग्राहकों के साथ बैंकों द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।