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Arnab Goswami Case: अंतरिम जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई 12 बजे

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मुंबई। आत्महत्या केस में मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़े टीवी पत्रकार अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) को शुक्रवार को हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अब हाईकोर्ट अर्नब की अंतरिम जमानत याचिका पर शनिवार दोपहर 12 बजे सुनवाई करेगा।

हाईकोर्ट ने अर्नब  के वकील को सलाह दी कि वह जमानत याचिका दाखिल करें ताकि चीफ जस्टिस वह केस डिवीजन बेंच को एलॉट कर सकें। अर्नब गोस्वामी ने आर्किटेक्ट-इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने के साथ ही अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है। अर्नब गोस्वामी को रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस ने मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया था और वहां की एक मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

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कोविड सेंटर में रखा गया गोस्वामी को

अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) को वर्तमान में अलीबाग स्थित एक स्थानीय स्कूल में रखा गया है जिसे अलीबाग जेल के लिए एक कोविड-19 केंद्र बनाया गया है। उच्च न्यायालय शनिवार को शेख और सारदा द्वारा ऐसी ही राहत के लिए दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा। साथ ही अदालत अन्वय नाइक की पुत्री की ओर से दायर एक अर्जी पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें उन्होंने मामले की फिर से जांच करने या उसे किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपने का अनुरोध किया है।

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सवाल करने पर प्रताडि़त कर रही सरकार

अर्नब गोस्वामी (Arnab Goswami) के वकीलों ने शुक्रवार को यह भी दलील दी कि महाराष्ट्र सरकार गोस्वामी को अपने समाचार चैनल पर सरकार से सवाल करने के लिए प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। अधिवक्ता साल्वे ने कहा, ‘यह शक्तियों के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला है। उनके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज हैं। 2018 के आत्महत्या के लिए उकसाने के इस मामले में पुलिस ने यह अच्छी तरह से जानते हुए उन्हें गिरफ्तार किया है कि अदालतों में जल्द ही दिवाली की छुट्टी हो जाएगी। महाराष्ट्र सरकार केवल उन्हें एक सबक सिखाना चाहती है।