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जमीन के मालिक का अपहरण कर बेशकीमती जमीन की करा ली रजिस्ट्री, FIR दर्ज हुई तो वापस भी कर दी

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बिलासपुर। प्रदेश में जमीन माफिया (BILASPUR NEWS) किस कदर बेखौफ हो गए हैं, इसका ताजा उदाहरण बलरामपुर में देखने को मिला। बलरामपुर कलेक्टोरेट के सामने की जमीन को भूमाफियाओं ने भूमिस्वामी का अपहरण कराकर अपने नाम कर लिया। शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। गिरफ्तारी और जेल जाने की नौबत आने के बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमीन वापस करने की जानकारी दी। बलरामपुर कलेक्टोरेट के सामने परमेश्वर सिंह की पुश्तैनी पट्टे की जमीन है।

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उनके पिता की मृत्यु के बाद राजस्व अधिकारियों से साठ-गांठ कर परमेश्वर व उनके भाइयों के जानकारी दिए बगैर ही कुछ लोगों ने नामांतरण करा दिया। बिना आवेदन दिए फर्जी ऋण पुस्तिका बनाई गई। यहां तक कि बिना आवेदन के पटवारी ने रजिस्ट्री के दस्तावेज बना दिए। रजिस्ट्री के दस्तावेज बलरामपुर में रजिस्टर्ड किए गए। इसके बाद 18 जनवरी 2022 को परमेश्वर को घर से अगवा कर जान से मारने की धमकी देकर अंबिकापुर ले जाया गया और रजिस्ट्री की प्रकिया पूरी करवा ली।

इस दौरान मौत का खौफ दिखाकर रजिस्ट्री के पेपर पर हस्ताक्षर (BILASPUR NEWS)  करा लिए गए। अगले दिन भी परमेश्वर को भूमाफिया ने अपने कब्जे में रखे। 20 जनवरी की सुबह परमेश्वर किसी तरह वहां से भागा और बलरामपुर थाने पहुंचा और एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने पटवारी पवन सिंह, उसके साले शुभम ओहदार, चंदन गुप्ता, आशीष गुप्ता, कुंजन गुप्ता, हृदयानंद गुप्ता, कुलदेव गुप्ता सहित 12 अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 365, 368, 420, 294, 506, 323 के तहत एफआईआर दर्ज की। मामला दर्ज कर पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

पटवारी ने पंचनामा दूसरे की जमीन के लिए करवाया

हाईकोर्ट में पटवारी पवन सिंह ने जमानत (BILASPUR NEWS)  अर्जी प्रस्तुत की। उसके विरोध में परमेश्वर सिंह के वकील ने बताया कि पटवारी दूसरे की जमीन का पंचनामा करने गांव आए। वहां गवाहों से अंगूठा लगवाया, लेकिन बाद में इसे परमेश्वर की जमीन के लिए पंचनामा बताया गया।

दो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाए

परमेश्वर के पिता की मृत्यु 22 जनवरी 2020 को हुई, लेकिन आरोपियों ने उनके पिता के दो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा लिया। इसमें एक 22 जनवरी 2020 और दूसरा 5 मार्च का था।

नोटिस जारी की गई, लेकिन परमेश्वर को मिली नहीं

सुनवाई के दौरान बताया गया कि परमेश्वर के पिता (BILASPUR NEWS)  की मौत के बाद जमीन नामांतरण के लिए आवेदन दिया गया। इसके बाद तहसीलदार के कार्यालय से नोटिस जारी हुआ। यह परमेश्वर को मिला ही नहीं। जिस कर्मचारी सुखनाथ राम के माध्यम से नोटिस भेजने की जानकारी दी गई, उसके हस्ताक्षर ही नहीं है। उसने अपने नाम के हस्ताक्षर को फर्जी बताया। वहीं परमेश्वर के पिता की मृत्यु 22 जनवरी 2020 को हुई, लेकिन आरोपियों ने उनके पिता के दो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा लिया।