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यूपी चुनाव: स्याना हिंसा के आरोपी, शिवसेना उम्मीदवार का नामांकन पत्र खारिज

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लखनऊ। स्याना हिंसा मामले (UP CHUNAV) के एक आरोपी योगेश राज, और दो बार विधायक रहे श्रीभगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित का नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

स्याना हिंसा में एक पुलिस निरीक्षक की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि कागजी काम पूरा नहीं होने की वजह से दोनों उम्मीदवारों का नामांकन पत्र खारिज किया गया। योगेश राज ने स्याना विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार योगेश कुमार के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया था।

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योगेश दिसंबर 2018 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के स्याना इलाके में हुई हिंसा के आरोपियों में से एक है। हिंसा के दौरान पुलिस निरीक्षक सुबोध कुमार सिंह और स्थानीय निवासी सुमित की गोली लगने से मौत हो गई थी। चिंगरावती गांव के बाहर मवेशियों के शव पाए जाने के बाद हिंसा भड़क गई थी।

तीन जनवरी को इसे खारिज कर दिया

दक्षिणपंथी संगठन (UP CHUNAV) के एक पदाधिकारी ने पिछले साल मई में मीडिया को बताया था कि योगेश घटना के समय बजरंग दल की बुलंदशहर इकाई का संयोजक था, लेकिन अब वह इसका सदस्य नहीं है। योगेश को हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सितंबर 2019 में जमानत दे दी थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस साल तीन जनवरी को इसे खारिज कर दिया था। दूसरी ओर, पंडित को शिवसेना ने डिबाई निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा था।

डिबाई से 2007 और 2012 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक चुने गए पंडित ने हाल ही में आरोप लगाया था कि वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत कल्याण सिंह के बेटे और एटा से भाजपा सांसद राजवीर सिंह ने अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया था कि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी उसे टिकट न दे।