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Kangana Ranaut : हाईकोर्ट से ठाकरे सरकार को लताड़, कहा-दुर्भावना से तोडा मकान

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मुंबई। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के मकान में की गई तोड़फोड़ के खिलाफ़ दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ठाकरे सरकार को लताड़ लगाई है।

हाईकोर्ट ने आज इस मामलें की सुनवाई के दौरान कहा कि “अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के कार्यालय के एक हिस्से में तोड़फोड़ की गई है, जो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा की गई थी। ये तोड़फोड़ “अभिनेत्री के प्रति दुर्भावना के सिवा कुछ नहीं है।”

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कोर्ट ने इस टिपण्णी के साथ ही कंगना के बंगले में हुए नुक़सान की भरपाई करने के लिए भी बीएमसी को कहा है। साथ ही सरकार को मसल पावर के इस्तेमाल करने पर लताड़ भी लगाई है।

ग़ौरतलब है कि मुंबई नगर निगम ने 9 सितंबर को मुंबई के पाली हिल के एक बंगले में कंगना रनौत के कार्यालय के एक हिस्से को अवाइड बताया था। जिसके बाद बीएमसी ने वहां तोड़फोड़ कर उसे ध्वस्त कर दिया था।

जिसके बाद कंगना ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ नागरिक निकाय की कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार और सत्तारूढ़ शिवसेना के खिलाफ उनकी टिप्पणियों का एक परिणाम है इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।

Kangana Ranaut पर इस्तेमाल किया मसल पावर

बॉम्बे उच्च न्यायालय में जस्टिस एसजे कथावाला और आरआई चागला की खंडपीठ ने कहा, “नगर निगम मुंबई महानगरपालिका नागरिकों के अधिकारों के खिलाफ गलत आधार पर आगे बढ़ी है।”

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अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी नागरिक के खिलाफ “मसल पॉवर” का उपयोग करना ठीक नहीं है, ऐसे अफसरों पर भी कार्यवाही की जाएगी जिन्होंने ये काम किया है।

हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत

अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए, कंगना रानौत ने ट्वीट किया, “जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है, तो यह व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की जीत है। आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे हिम्मत दी और उन लोगों को धन्यवाद दिया जो मेरे टूटे हुए सपने पर हँसे।”