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प्रदेश के 8 जिलों में आज से लगा नाइट कफ्र्यू, अब इन नियमों का करना होगा पालन

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कोटा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार (Night curfew) बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण का बढ़ते ग्राफ को देखते हुए राजस्थान के 8 शहरों में आज रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कफ्र्यू (Night curfew) लगने जा रहा है। ऐसे में लोग इस अवधि के दौरान घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ राजस्थान महामारी कानून के तहत कार्रवाई भी हो सकती है।

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इन कार्यालयों को खोलने की इजाजत

  •  ऐसी फैक्ट्री जिसमें लगातार उत्पादन होता है या जहां 24 घंटे कर्मचारी काम करते है।
  • जिन फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट चालू है, उनके कर्मचारी रात में फैक्ट्री से घर और घर से फैक्ट्री तक आ जा सकेंगे।
  • आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियां।
  • मेडिकल शॉप रात में भी खोली जा सकती है। इन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं होगा। साथ ही मेडिकल शॉप के कर्मचारी रात में आवाजाही कर सकेंगे।
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  • ऐसे दफ्तर जो आवश्यक या इमरजेंसी प्रकृति का काम करते है। उन सभी को रात में खुलने और कर्मचारियों के आवाजाही की अनुमति होगी।
  • शादी में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकते है। मैरिज गार्डन में निर्धारित अनुमति होने पर वे शादी समारोह अटेंड कर सकते है।
  • मेडिकल से जुड़े सभी कर्मचारी या मेडिकल की स्थिति में आम व्यक्ति आ जा सकेंगे।
  • यात्री जिन्हें यात्रा के लिए रात में एयरपोर्ट, बस स्टेंड या रेल्वे स्टेशन जाना है। उन लोगों को भी अनुमति होगी।

इन आठ जिलों में होगा नाइट कफ्र्यू

जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा जिलें में बढ़ते कोरोना के मामलों के कारण नाइट कफ्र्यू (Night curfew) लगाया जाएगा।