spot_img

मनीष सिसोदिया की जमानत अर्ज़ी पर CBI को नोटिस, 20 अप्रैल को सुनवाई

HomeNATIONALCRIMEमनीष सिसोदिया की जमानत अर्ज़ी पर CBI को नोटिस, 20 अप्रैल को...

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आबकारी नीति मामले में आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मामले को 20 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और जांच एजेंसी को अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया।

भैयाजी ये भी देखें : बेरोजगारी भत्ता : आवेदनों का सत्यापन शुरू, कलेक्टर ने लिया ज़ायज़ा

सिसोदिया के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने कहा, इस मामले में मेरे अलावा सभी को जमानत दे दी गई है। मैं मामले में सबसे कम संभव तारीख का अनुरोध कर रहा हूं। अदालत ने आदेश दिया, नोटिस जारी करें। दो सप्ताह के भीतर सकारात्मक रूप से जवाब दाखिल करें। कॉपी दूसरे पक्ष को भी दी जाए।

भैयाजी ये भी देखें : नेशनल लोक अदालत : 13 मई को देशभर में आयोजन, न्यायाधीशों की हुई बैठक

बुधवार को सीबीआई जज एम.के. नागपाल (राउज एवेन्यू कोर्ट) ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। न्यायाधीश नागपाल ने उनकी न्यायिक हिरासत भी 17 अप्रैल तक बढ़ा दी थी। न्यायाधीश नागपाल की पीठ के समक्ष केंद्रीय जांच एजेंसी ने सिसोदिया की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। न्यायाधीश नागपाल ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि प्रथमदृष्टया सिसोदिया को आपराधिक साजिश रचने वाला माना जा सकता है।