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आरक्षण : राजभवन सचिवालय को हाईकोर्ट ने अपने ही नोटिस पर दिया स्टे

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षण मामलें में राजभवन सचिवालय को दी गई नोटिस पर स्टे दिया है। कोर्ट के इस फैसले पर अब एक बार फिर सरकार को झटका लगा है। सूबे की राजनीति में आरक्षण मामलें में सरकार और राजभवन की तकरार ने हाईकोर्ट में दस्तक दी थी।

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कांग्रेस सरकार और एक वकील ने आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षर नहीं करने पर हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। सरकार की तरफ से देश के नामचीन वकील कपिल सिब्बल ने बिलासपुर हाईकोर्ट में दलील पेश की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामलें में राजभवन सचिवालय को एक नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के बाद ही राजभवन सचिवालय ने इस पर गुरूवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाकर नोटिस पर रोक लगाने की मांग की।

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जिसके पीछे तकनीकि पहलुओं को सामने रखते हुए राजभवन सचिवालय की ओर से कहा गया कि “हाईकोर्ट के द्वारा राज्यपाल और राष्ट्रपति को नोटिस नहीं दी जा सकती। उक्त दोनों पदेन व्यक्ति हाईकोर्ट के प्रति जवाबदेह नहीं है।” जिस पर विचार करते हुए आज जस्टिस रजनी दुबे ने हाईकोर्ट की नोटिस पर स्टे दे दिया है।