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NDMA ने COVID-19 से मौतों में मुआवजे के संबंध में जारी की सार्वजनिक सूचना

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दिल्ली। भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने COVID-19 के कारण हुई मौतों के मामले में मुआवजे के दावों को दाखिल करने के संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से सार्वजनिक नोटिस की घोषणा की और कहा, “NDMA COVID-19 के कारण हुई मौतों के मामले में मुआवजे के लिए दावा दायर करने के संबंध में एक सार्वजनिक नोटिस जारी करता है।” यह 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद आया है, जो COVID-19 के कारण हुई मौतों के मामले में मुआवजे से संबंधित है।

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NDMA कहा, “आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश (रिपोर्टेबल) दिनांक 24 मार्च 2022 के तहत 2021 की रिट याचिका (सी) संख्या 539 में 2021 के विविध आवेदन संख्या 1805 में निम्नलिखित प्रमुख निर्देश जारी किए हैं।”

60 दिनों का समय निर्धारण

परिपत्र में, एनडीएमए ने 20 मार्च से पहले मुआवजे के लिए दावा दायर करने के लिए 60 दिनों की बाहरी सीमा तय की। “20 मार्च 2022 से पहले COVID-19 के कारण हुई मौत के मामले में मुआवजे के दावे दर्ज करने के लिए 60 दिनों की बाहरी समय सीमा [माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की तारीख 24.3.2022 से] का निर्धारण किया है।” COVID-19 के कारण भविष्य में होने वाली मौतों के संबंध में इसने कहा, “भविष्य में होने वाली मौतों के लिए, नब्बे दिनों का समय प्रदान किया जाएगा।