spot_img

दुर्ग एसपी को अवमानना नोटिस

HomeCHHATTISGARHदुर्ग एसपी को अवमानना नोटिस

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने मृत कांस्टेबल की बेवा को आदेश के बाद भी सेवानिवृत्त देयक का लाभ नहीं देने को गंभीरता से लेते हुए दुर्ग एसपी (DURG POLICE) को अवमानना नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ता अनिता ठाकुर के पति कमल राम ठाकुर पुलिस विभाग दुर्ग में आरक्षक के पद में कार्यरत थे। सेवा के दौरान उन्हें आरोप पत्र देकर विभागीय जांच की गई। जांच के बाद 29 दिसंबर 2002 को आरक्षक को बर्खास्त (DURG POLICE)  कर दिया गया। इसके विरुद्ध आरक्षक ने विभागीय अपील पेश की। उनका दो जून 2010 को निधन हो गया। इसके साथ 28 जुलाई 2010 को अपील खारिज की गई।

भैयाजी ये भी देखे : तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर करने वाला असली हिडमा नहीं

मृतक आरक्षक की बेवा अनिता ठाकुर ने अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसमें विभागीय जांच में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नहीं होने व पक्ष रखने का अवसर नहीं देने का मुद्दा उठाया गया। कोर्ट ने विभागीय जांच दूषित होने पर आरक्षक के बर्खास्तगी आदेश को निरस्त कर याचिकाकर्ता को 2002 से 2010 तक वेतन, भत्ता व 2010 के बाद समस्त देयकों का लाभ देने का आदेश दिया। एकलपीठ के आदेश के खिलाफ शासन ने डीबी में अपील की। डीबी ने अपील को खारिज कर एकलपीठ के आदेश को यथावत रखा। इसके बावजूद याचिकाकर्ता को देयकों का भुगतान नहीं किया गया। इसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने दुर्ग एसपी को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।