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कोरोना गाइडलाइन ज़ारी, रायपुर में रात 10 से सुबह 6 तक कर्फ्यू, धारा 144 भी…

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रायपुर। प्रदेश भर में बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी संभागायुक्त आईजी और जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह दिशानिर्देश 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्धारित किए गए है।

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जिसमें से 4% और उससे ज्यादा कोविड-19 पॉजिटिव दर वाले जिलों में रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 6:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए गए है। इसके साथ ही इस दौरान धारा 144 को भी जिलों में सक्रिय करने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए है।

वहीं इन जिलों में स्कूल, आंगनबाड़ी, प्ले स्कूल के संचालन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा इन दिनों में सभी लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल और इस प्रकार के संस्थान को बंद किया जाएगा। वही सभी जुलूस, रैलियों, सभाओं, सार्वजनिक समारोह, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल,

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आदि सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगाकर धारा 144 महामारी अधिनियम के अंतर्गत आदेश जारी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। रायपुर में पॉजिटिव रेट 4 फीसदी से ज़्यादा है जिसकी वज़ह से ये तमाम नियम यहाँ लागू होंगे। कुछ ही देर में इस संबंध में रायपुर कलेक्टर आदेश ज़ारी करेंगे।

देखिए सामान्य प्रशासन विभाग का पूरा आदेश….