spot_img

BREAKING: पत्‍नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं: CG हाईकोर्ट

HomeCHHATTISGARHBREAKING: पत्‍नी के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं: CG हाईकोर्ट

बिलासपुर। पति पर पत्नी के रेप (RAPE) मामलें में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बडा फैसला दिया है। मामलें में CG हाईकोर्ट ने कहा, कि कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी के साथ बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध या यौन क्रिया बलात्कार नहीं है।

यह आदेश (RAPE) तभी लागू होगा, जब पत्नी की उम्र 18 वर्ष से कम होना चाहिए। अदालत ने इस मामले में पति को बलात्कार के आरोप से आरोपमुक्त कर दिया है। जबकि इसी मामले में पत्नी के अन्य आरोप के मामले में पति पर आरोप तय किए हैं, जिसमें पत्नी ने पति द्वारा उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने का आरोप लगाया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जस्टिस एनके चन्द्रवंशी की कोर्ट ने यह फैसला दिया है।

भैयाजी ये भी देखे : दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का दिलचस्प बयान, तो क्या…

इस मामले के बाद आदेश

बेमेतरा जिला निवासी एक महिला ने अपने पति पर जबरदस्ती व उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध (RAPE) बनाने का केस दर्ज कराया था। पति व उसके परिवार के कुछ सदस्यों पर दहेज उत्पीडऩ का केस भी दर्ज कराया गया था। शिकायत में बताया गया था कि साल 2017 में उसका विवाह हुआ था। विवाह के बाद पति ने उसके साथ कई बार उसकी मर्जी के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाए और दहेज के लिए प्रताडि़त किया। इस मामले में बेमेतरा के सेशन कोर्ट ने पति पर 498, 376, 377 व 34 के तहत आरोप तय किए थे, जिसके खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में आवेदन किया था।

मामलें की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एनके चंद्रवंशी की कोर्ट ने कहा- किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध या यौन क्रिया, जिसकी पत्नी अठारह वर्ष से कम उम्र की न हो, बलात्कार नहीं है। इस मामले में, शिकायतकर्ता आवेदक नंबर 1 की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है, इसलिए पति द्वारा संभोग या कोई भी यौन कृत्य बलात्कार का अपराध नहीं माना जाएगा, भले ही वह बलपूर्वक या उसकी इच्छा के विरुद्ध हो।

अप्राकृतिक कृत्य के मामले में दोषी

पत्नी ने अपनी शिकायत में कहा था कि उसका पति उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करता है। इस मामले में कोर्ट ने धारा 377 के तहत पति पर आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरह से अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध है।