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जन्माष्टमी के दिन छत्तीसगढ़ में नहीं बिकेगा मांस-मटन, दुकान खुली तो होगी कार्रवाई

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रायपुर। जन्माष्टमी के अवसर पर छत्तीसगढ़ में मांस-मटन (AADESH) की बिक्री नहीं होगी। जन्माष्टमी के दिन मांस-मटन का विक्रय प्रतिबंधित रहने का आदेश छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग ने जारी किया है।

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छत्तीसगढ़ शासन के पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग से निर्देश (AADESH)  जारी होने के बाद नगर निगम रायपुर के स्वास्थ्य अधिकारी विजय पांडेय ने निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि 30 अगस्त श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर पशुवध गृह और समस्त मांस – मटन विक्रय दुकानों को बंद रखा जाए।

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इस दिन दुकानें खुली मिली तो मांस-मटन जब्त किया जाएगा। साथ ही संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध यथोचित कार्रवाई की जाएगी। इस दिन समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारी/ समस्त जोन स्वच्छता निरीक्षक मांस विक्रय पर प्रतिबंध के आदेश (AADESH) का पालन करवाएंगे। अपने-अपने जोन क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखेंगे।