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Breaking : दो डोज ले चुके हवाई यात्रियों की नहीं होगा RTPCR टेस्ट

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रायपुर। अन्य राज्यों से हवाई यात्रा द्वारा छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों के लिए राज्य शासन ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। संशोधित निर्देशों के अनुसार ऐसे यात्री जिनके पास कोविड-19 टीकाकरण के दो डोज पूर्ण होने का प्रमाण पत्र हो, उन्हें RTPCR जांच की अनिवार्यता से मुक्त रखा गया है।

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शेष यात्रियों के लिए 96 घण्टे पूर्व तक की निगेटिव RTPCR जांच रिपोर्ट का होना अनिवार्य होगा। पूर्व में जारी अन्य शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

गौरतलब है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हवाई यात्रियों को एयरपोर्ट में कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया था।

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सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत जो आदेश ज़ारी किए गए थे, उसके मुताबिक 72 घंटे की RTPCR रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया था। रिपोर्ट नंही होने पर एयरपोर्ट में टेस्ट करने के लिए आदेश जारी किया गया था जिसे अब संशोधित किया गया है।