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लंबी छुट्टी के बाद बच्चे बोले “स्कुल चलें हम…” बजी घंटी…लौटी रौनक…

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रायपुर। कोरोना महामारी की वज़ह से स्कूलों (School) में लगे तालों तकरीबन डेढ़ साल बाद आज बच्चों के लिए खुले। स्कूलों में भले अभी प्रार्थना की गूंज सुनाई नहीं देगी पर पहली पाली की छुट्टी की घंटी से बच्चों के चेहरों में एक बार फिर रौनक लौटी। कुछ बच्चों ने तो एडमिशन के डेढ़ सालों बाद आज पहली दफा स्कुल देखा।

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गौरतलब है कि प्रदेशभर में सोमवार से स्कूलों को छात्रों के लिए खोला गया है। इसमें प्राइमरी स्कूल भी खोले गए है। कोरोना संक्रमण की वजह से 19 मार्च 2020 से प्राइमरी स्कूल बंद थी।

इधर कक्षा 10वीं व 12वीं के लिए फरवरी 2021 में पढ़ाई के लिए स्कूल खोले गए थे, लेकिन एक बार फिर कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद मार्च महीने से स्कूलों में ताला लगाया गया था।

फिलहाल स्थिति सुधरने के बाद सरकार ने एक बार फिर से स्कूलों को खोलने का फैसला किया था जिसके तहत आज से स्कूलों में बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस शुरू की गई है। प्राइमरी के आलावा कक्षा आठवीं, दसवीं और 12 वीं के छात्र भी आज स्कुल पहुंचे है।

School का ये है समय

स्कुल शिक्षा विभाग द्वारा ज़ारी दिशा निर्देशों के मुताबिक जिन सरकारी स्कूलों में एक पाली में कक्षाएं लगती है, उन्हें सुबह 10.30 बजे से 4.30 बजे तक खोला गया है। वहीं दो पालियों में संचालित होने वाले स्कूलों में पहली पाली सुबह 7.30 से 11.30 बजे और दूसरी पाली 11.45 से शाम 5 बजे तक लगाए जा रही है। गौरतलब है कि राज्य में करीब 56 हजार सरकारी, निजी व अनुदान प्राप्त स्कूल हैं।

बच्चों की होगी 50 प्रतिशत उपस्थिति

स्कुल खुलने के बाद कक्षाओं का संचालन प्रतिदिन 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ किया जाएगा। यानी विद्यार्थी अलटरनेट डे कक्षा में उपस्थित होंगे। समस्त संकायों / कक्षाओं के लिए पूर्व से संचालित ऑनलाइन कक्षाएं भी यथावत संचालित रहेंगी। कोविड-19 के सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाएगा।

ये है पूरी गाइडलाइन

0 स्कूल (School) खुलने के बाद निजी स्कूल संचालको को केंद्र की गाइड लाइन से मिलते जुलते नियमों का पालन करना होगा।

0 परिसर में साफ-सफाई की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।

0 संस्था में सेनिटाइजेशन प्रक्रिया का ध्यान रखना होगा और हाथ साफ करने की उचित व्यवस्था करनी होगी।

0 प्रवेश और बाहर निकलने के लिए एंट्री अलग-अलग करनी होगी।

0 दो लोगों के बीच 6 फीट की दूरी होना अनिवार्य होगा।

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0 अभिभावकों के लिखित इजाज़त के बाद ही छात्र परिसर में प्रवेश कर सकेंगे।

0 क्लास में उपस्थिति को लेकर रियायत दी जाएगी।

0 स्कूल प्रबंधन अभिभावकों को पूरी जानकारी देनी होगी।