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बड़ी ख़बर : सांसद सरोज पांडेय के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई से इनकार

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बिलासपुर। भाजपा की कद्दावर नेत्री और राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। ये याचिका सांसद सरोज पांडेय के राज्यसभा निर्वाचन के खिलाफ दायर की गई थी।

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याचिका कांग्रेस प्रत्याशी लेखराम साहू ने जस्टिस SK अग्रवाल की सिंगल बेंच में दायर की थी। जिसे उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।

बिलासपुर हाईकोर्ट में कांग्रेस प्रत्याशी रहे लेखराम साहू ने सांसद सरोज पांडेय के चुनाव के खिलाफ दायर याचिका में गलत शपथ पत्र देने की दलील दी थी। याचिका में कहा है कि “भाजपा नेत्री सरोज पांडेय ने राज्यसभा निर्वाचन के दौरान निर्वाचन आयोग में गलत शपथपत्र दिया है। जिसकी बिनाह पर उन्होंने उचित कार्यवाही की मांग रखी है।”

इस याचिका की सुनवाई जस्टिस S K अग्रवाल वाली सिंगल बेंच में होनी थी। जिसे जस्टिस ने निजी कारण बताते हुए सुनवाई से मन कर दिया है। अब इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में दूसरे बेंच में होगी। फिलहाल इस याचिका की सुनवाई की तारीख और बेंच तय नहीं हुए है।

भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेत्री सरोज पांडे ने 23 मार्च 2018 में छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की सीट पर चुनाव जीता था। उन्होंने कांग्रेस प्रतिद्वंद्वी लेखराम साहू को हरा दिया था।

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गौरतलब है कि उस वक़्त के राज्यसभा निर्वाचन में कुल 90 वोट में फैसला होना था, लेकिन तत्कालीन विधायक अमित जोगी, सियाराम कौशिक और आर.के. राय ने वोट नहीं दिए थे, जिसकी वज़ह से कुल 87 वोट ही पड़े। इसमें 51 वोट सरोज के खाते में गए थे।