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Corona virus 2.0 : छत्तीसगढ़ में भी अब रहना होगा क्वारेंटाइन, आदेश ज़ारी…

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना (Corona virus 2.0) संक्रमण की रोकथाम को देखते बाहर से आने वाले यात्रियों को क्वारेंटाइन रहना होगा।

इसके लिए सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टर और कमिश्नरों को आदेश भी ज़ारी कर दिया है। कोरोना (Corona virus 2.0) का संक्रमण न बढ़े इस लिहाज़ से सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है।

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सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ज़ारी आदेश के मुताबिक अर्न्तराष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से “यूनाईटेड किंगडम(UK)” से छत्तीसगढ़ आने वाले यात्रियों को 14 दिनों का क्वारेंटाइन करना अनिवार्य होगा।

आदेश में लिखा गया है कि “कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में अंर्तराष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से “यूनाईटेड किंगडम(UK)” से भारत पहुंचने वाले यात्रियों का एयरपोर्ट में ही आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट किया जा रहा है।

जिसके बाद एयरपोर्ट, सड़क मार्ग अथवा रेल मार्ग से छत्तीसगढ़ पहुंचने पर उन्हें एयरपोर्ट में कराई गई आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट की रिपोर्ट जाँच की जाएगी।

यदि व्यक्ति का रिपोर्ट कोरोना (Corona virus 2.0) पॉजिटिव है, तो केंद्र सरकार द्वारा तय एसओपी अनुसार संस्थागत क्वारेंटीन / कोविड केयर सेन्टर / अस्पताल में उन्हें रखा जाएगा।

पॉजिटिव यात्री के कॉन्टेक्ट के लिए हेतु निर्धारित एसओपी अनुसार कार्यवाई भी की जाएगी।

Corona virus 2.0 से बचने होम आइसोलेट

कोरोना (Corona virus 2.0) रिपोर्ट निगेटिव होने पर यात्रियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित एसओपी अनुसार स्वयं को 14 दिवस होम आईसोलेशन में रहना होगा।

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इसके प्रतिदिन पालन एवं फॉलोअप के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर और कमिश्नरों को आदेशित किया गया है।

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