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बड़ी ख़बर : निर्वाचन कार्य में दो शिक्षकों की लापरवाही, रवानगी के समय नदारद…निलंबित

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नारायणपुर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बिपिन मांझी द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के कार्य में लापरवाही बरतने के कारण दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। शासकीय हाई स्कूल खड़ीबहार में पदस्थ व्याख्याता एवनलाल सहारे और शासकीय उच्च प्राथमिक शाला रोहताड़ विकासखण्ड ओरछा में पदस्थ शिक्षक शिवांशु उपाध्याय को लोकसभा सामान्य निर्वाचन के कार्य हेतु आदेशित किया गया था।

एवनलाल सहारे को 16 अप्रैल को मतदान कार्य हेतु रवानगी स्थल शासकीय स्वामी आत्मानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय नारायणपुर में उपस्थित होने आदेशित किया गया था, इनके द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रहना निर्वाचन कार्य के प्रति गंभीर लापरवाही का परिचायक है एवं शिवांशु उपाध्याय निर्वाचन के द्वितीय प्रशिक्षण में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित थे।

निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में बगैर सूचना अनुपस्थित रहना निर्वाचन कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28 कसिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के प्रावधान का उल्लंघन मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए एवन लाल सहारे, व्याख्याता टी (एल.बी.), पदस्थापना शासकीय हाई स्कूल खड़ीबहार, विकासखण्ड नारायणपुर को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

निलंबन अवधि में दोनो शिक्षको को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। निलंबन अवधि में एवनलाल सहारे को मुख्यालय शिक्षा कार्यालय विकासखण्ड नारायणपुर एवं शिवांशु उपाध्याय को मुख्यालय शिक्षा कार्यालय विकासखण्ड ओरछा नियत किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।