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शृंगार गौरी की नियमित पूजा पर सुनवाई का रास्ता हुआ साफ

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प्रयागराज। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े शृंगार गौरी केस (Shringar Gauri Case) में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी। इससे शृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है।

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जिला कोर्ट याचिका पर सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट के जस्टिस जे.जे. मुनीर की एकल पीठ ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने 23 दिसंबर, 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। शृंगार गौरी केस में राखी सिंह और नौ अन्य ने वाराणसी (Shringar Gauri Case) की अदालत में सिविल केस दाखिल किया था। इस मुकदमे में आपत्ति खारिज होने के खिलाफ मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें कहा था कि प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत अदालत को वाद सुनने का अधिकार नहीं है।

यह है मामला

पांच हिंदू महिलाओं ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर ज्ञानवापी परिसर (Shringar Gauri Case) में हिंदू देवी-देवताओं की पूजा की अनुमति मांगी थी। खास तौर पर शृंगार गौरी की हर दिन पूजा की इजाजत मांगी गई थी। बाद में चार और हिंदू महिलाओं ने इसी मांग के साथ याचिका दाखिल की थी।