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सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई, ED की गिरफ्तारी से बढ़ी परेशानी

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दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत आज यानी शुक्रवार को AAP नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (MANISH SISODIYA) की आबकारी नीति मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी। उन्हें दिल्ली शराब नीति में हुई अनियमितताओं को लेकर कई घंटों तक पूछताछ के बाद 26 फरवरी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गिरफ्तार कर लिया था।

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इससे पहले सीबीआई ने सिसोदिया की रिमांड पूरी होने के बाद 6 मार्च को अदालत में पेश किया था, जहां से सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एम.के. राउज एवेन्यू कोर्ट के नागपाल ने सिसोदिया (MANISH SISODIYA) को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। न्यायाधीश ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने से पहले सीबीआई को सात दिनों के लिए रिमांड दिया था। न्यायाधीश ने सीबीआई को सिसोदिया की जमानत अर्जी पर शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। आप नेता ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया है कि कि उन्होंने जांच के दौरान जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग किया था। हालांकि, पिछली सुनवाई के दौरान केंद्रीय एजेंसी की ओर से पेश हुए वकील ने कहा था कि इस स्तर पर वे और सीबीआई रिमांड नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगले 15 दिनों में वे इसकी मांग कर सकते हैं।

ED ने सिसोदिया को किया गिरफ्तार

आपको बता दें कि सिसोदिया की जमानत याचिका (MANISH SISODIYA) पर सुनवाई से पहले गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी उन्हें इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने उनकी जमानत की सुनवाई की शाम से पहले 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत के संबंध में पूछताछ की थी, जो आप नेता को साउथ के एक ग्रुप से हवाला चैनल के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता और हैदराबाद के शराब कारोबारी अरुण पिल्लई से भी इस बारे में पूछताछ की गई है।