spot_img

छात्राओं से छेड़छाड़ मामलें में हुई कार्यवाही, प्रधान अध्यापक निलंबित…

HomeCHHATTISGARHBASTARछात्राओं से छेड़छाड़ मामलें में हुई कार्यवाही, प्रधान अध्यापक निलंबित...

कोंडागांव। विगत दिनों शासकीय उच्चतर प्राथमिक शाला रानापाल के प्रधान अध्यापक हन्नु राम बघेल के विरुद्ध छात्राओं से छेड़छाड़ किये जाने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। जिसपर कलेक्टर दीपक सोनी द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में गठित जांच समिति को दिया था।

भैयाजी ये भी देखे : ब्रम्हानंद पर गिरफ्तारी की लटकी तलवार, कलेक्टर और एसपी से मिली…

उक्त जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर छात्राओं के विरूद्ध छेड़छाड़ की शिकायत की पुष्टि करते हुए संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बस्तर द्वारा इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत गंभीर कदाचार मानते हुए प्रधान अध्यापक शासकीय उच्च प्राथमिक शाला रानापाल हन्नु राम बघेल को

भैयाजी ये भी देखे : भारत बायोटेक ने कोविड-19 के लिए बनाया दुनिया का पहला इंट्रानेजल वैक्सीन, मिली मंज़ूरी

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कोण्डागांव रहेगा। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन- निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।