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आयकर रिटर्न:कोविडकाल के रिटर्न के 35 हजार से अधिक मामले दोबारा खुलेंगे

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भोपाल। आयकर विभाग (IT) ने मप्र में घर-कार की खरीद, निवेश और बचत की जानकारी रिटर्न में न देने वाले करीब 1 लाख लोगों को आयकर अधिनियम की धारा 148 के तहत नोटिस भेजे हैं। राजधानी में ये नोटिस 5000 से अधिक लोगों को मिले हैं। यह नोटिस कोविड के पहले की गई खरीद और निवेश के लिए जारी किए गए हैं।

जानकारों की मानें तो जिन लोगों को अब तक नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें से 35 हजार लोगोंं के प्रकरण दोबारा खुल सकते हैं। रजिस्ट्री विभाग, बैंक, सेबी, बीमा कंपनियों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, कार कंपनियां हर साल एनुअल इंफाॅरमेशन रिटर्न फाइल करती हैं।

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इन एआईआर में जिन लोगोंं के नाम विभागों, बैंक (IT)  और कार कंपनियों ने आयकर विभाग को दिए उनकी पड़ताल में यह पता चला दिलचस्प जानकारी सामने आई। अव्वल तो इन लोगों ने आयकर रिटर्न ही फाइल नहीं किया। अगर भरा भी है तो खरीद-बिक्री और बचत की जानकारी अपने रिटर्न में नहीं दी।

75 प्रतिशत ऐसे जिन्होंने कभी रिटर्न दाखिल ही नहीं किया

यह नोटिस दो साल पहले जारी होने थे। लेकिन आयकरदाताओं द्वारा आपत्ति (IT) लिए जाने के बाद इन पर रोक लगी थी। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के बाद यह दोबारा भेजे जा रहे हैं। टैक्स प्रैक्टिशनर कहते हैं कि कई लोगों को 2 लाख रुपए से अधिक का पेमेंट टैक्स डिडक्शन एट द सॉर्स (टीडीएस) काटकर पेमेंट मिला। फिर भी रिफंड के लिए इन लोगों को रिटर्न फाइल नहीं किया।

खुद ही यह मान लिया कि उन्होंने जो पेमेंट हासिल किया है उसका टैक्स जमा हो चुका है। इसके साथ किसानों ने 30 लाख रुपए से ज्यादा की जमीनें बेचीं। लेकिन रिटर्न भरा ही नहीं। सूत्र बताते हैं कि 148 का नोटिस पाने वाले 75% लोग इसी तरह के हैं जो आयकर रिटर्न तक फाइल नहीं करते।

करदाताओं की 3600 प्रोफाइलिंग की

एआईआर के साथ विभाग आर्टिशियल इंटलिजेंस (IT) की मदद से आयकरदाताओं की 360 डिग्री प्रोफाइलिंग की। सोशल मीडिया तक का सहारा लिया। इसके चलते आज उनके पास हर आयकरदाता के बारे में वे भी जानकारियां हैं जो उनकाे खुद ही नहीं पता। नोटिस पाने वाले कई लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में निवेशक हैं।