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अंतागढ़ टेपकांड मामले में हाईकोर्ट ने एफआईआर खारिज करने का दिया निर्देश

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित अंतागढ़ टेप काण्ड मामले पर हाईकोर्ट ने मंतूराम पवार की याचिका का निपटारा कर दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान शासन की तरफ से पैरवी कर रहे महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत ने कोर्ट को बताया कि, इस केस में दर्ज एफआईआर का ख़ारिज खात्मा हो चुका है।

उन्होंने आगे कहा कि, इस केस में बीजेपी के पूर्व मंत्री राजेश मूणत, दिवंगत अजीत जोगी, उनके बेटे अमित जोगी, पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के दमाद डॉ. पुनीत गुप्ता, मंतूराम पवार पर धोखाधड़ी और पैसों के प्रलोभन और भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत जो मामला पंडरी थाने में दर्ज किया गया था। इस मामले में जांच पूरी करने के बाद क्लोज़र रिपोर्ट भी दाखिल हो चुकी है। जिसके बाद सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस रजनी दूबे और जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने याचिका निराकृत कर दी है।

2014 में सामने आया थी सीडी

उल्लेखनीय है कि, वर्ष 2014 में अंतागढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने मंतूराम पवार को प्रत्याशी बनाया था। ऐन वक्त पर उन्होंने नाम वापस लेकर भाजपा प्रत्याशी को वॉक ओवर दे दिया था। इस बीच एक सीडी सामने आई। जिसमें कथित तौर पर तत्कालीन कांग्रेस विधायक अमित जोगी, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के दामाद डॉ पुनीत गुप्ता आदि के बीच बातचीत में सात करोड़ रुपये की डील की बात सामने आई थी। इस मामले में कांग्रेस ने उसी समय एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने में शिकायत की थी। लेकिन मामला दर्ज नहीं किया गया था।