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जीपी को ज़मानत, पचास हज़ार के बॉण्ड पर सशर्त दी राहत, पेशी में आना होगा…

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बिलासपुर। तक़रीबन पांच महीने से जेल बंद निलंबित एडीजी जीपी सिंह को आखिरकार हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जीपी सिंह को हाईकोर्ट ने पचास हज़ार के बॉण्ड पर सशर्त जमानत दे दी है। सिंह को कोर्ट ने ये भी कहा है कि वे राज्य से बाहर रहेंगे, इसके आलावा जीपी सिंह को सेशन कोर्ट या हाईकोर्ट में पेशी के लिए तलब किए जाने पर उन्हें हाज़िर होना पड़ेगा।

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गौरतलब है कि निलंबित जीपी सिंह आय से अधिक सम्पत्ति के मामलें में गिरफ्तारी के बाद करीब 120 दिन से जेल में बंद है। EOW की टीम ने जीपी सिंह को 11 जनवरी को नोएडा से गिरफ्तार किया था। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इसके साथ ही मामले की केस डायरी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।