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कृष्ण जन्मभूमि से सटे ईदगाह को हटाने की याचिका स्वीकार की

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मथुरा. मथुरा में जिला जज (Mathura District Judge) की अदालत ने श्रीकृष्ण विराजमान की याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर उनका पक्ष रखने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

आपको बता दें कि श्रीकृष्ण विराजमान द्वारा श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व की मांग की जा रही है। साथ ही याचिका में ईदगाह को हटाने की भी मांग की गई है। इससे पहले सिविल जज की अदालत ने याचिका खारिज कर दी थी। अब जिला जज (Mathura District Judge) याचिका पर फैसला लेंगे। याचिकाकतार्ओं का कहना है, कि हमारी अपील को स्वीकार कर लिया गया है। जिला जज ने जितने भी विपक्षी थे उन्हें नोटिस जारी किया है। मजिस्द पक्ष को भी मामलें में जवाब देना है।

शाही ईदगाह को बताया अवैध

हिंदू पक्ष कृष्ण जन्मभूमि से शाही ईदगाह मस्जिद को अवैध बता रहा है। और उसे हटाने की मांग कर रहा है। साथ ही 13.37 एकड़ भूमि पर अपना स्वामित्व भी वापस मांग रहा है। दावा है कि इस समय जहां मस्जिद है, वहां कभी कंस कारागार था। वहीं पर कृष्ण मंदिर था। मुगलों ने इसे तोड़कर वहां शाही ईदगाह मस्जिद बनवा दी। मामले को लेकर मथुरा की सिविल जज कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन वहां से याचिका खारिज कर दी गई थी। जिसके बाद हिंदू पक्ष ने जिला जज (Mathura District Judge) की कोर्ट में अपील दाखिल की।