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खैरागढ़ उप निर्वाचन : कल शाम थमेगा चुनाव प्रचार, विज्ञापन के लिए लगेगी अनुमति

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राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक- 73 खैरागढ़ विधानसभा में उप निर्वाचन -2022 के लिये राजनैतिक पार्टियों के लिए प्रचार-प्रसार की अवधि 10 अप्रैल 2022 को शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगी।

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इसके बाद विधानसभा क्षेत्र खैरागढ़ में बाहर से आए व्यक्तियों की विधानसभा क्षेत्र में उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। यदि वे अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी क्षेत्र में पाए जाते हैं तो उन्हें क्षेत्र से बाहर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को आवश्यकतानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने कहा गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के अनुसार मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व की अवधि में निर्वाचन प्रचार बंद हो जाएगा,

उक्त अवधि के बाद मतदान समाप्ति तक निर्वाचन क्षेत्र में कोई निर्वाचन प्रचार नहीं हो सकता, इसलिए राजनैतिक पदाधिकारियों, दल के कार्यकर्ताओं, निर्वाचन प्रचार के पदाधिकारियों इत्यादि, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाया गया है, को निर्वाचन क्षेत्र में उपस्थित नहीं रहना चाहिए।

राजनीतिक विज्ञापन के लिए अनुमति अनिवार्य

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा जारी आदेशानुसार विधानसभा क्षेत्र क्रमांक- 73 खैरागढ़ उप निर्वाचन के अंतर्गत मतदान दिवस एवं मतदान दिवस के एक दिन पूर्व प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापन के लिए जिला स्तरीय,

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राज्य स्तरीय एमसीएमसी समिति से अनुमति अनिवार्य किया गया है। जारी आदेश के अनुसार 11 एवं 12 अप्रैल को प्रकाशित होने वाले राजनीतिक पार्टी, अभ्यर्थी या अन्य संस्थान के राजनीतिक विज्ञापन के लिए प्री-सटिर्फिकेशन आवश्यक किया गया है।