spot_img

सजा को लेकर लालू यादव ने झारखंड हाईकोर्ट का किया का रुख,स्वास्थ्य समस्याओं का दिया हवाला

HomeNATIONALसजा को लेकर लालू यादव ने झारखंड हाईकोर्ट का किया का रुख,स्वास्थ्य...

पटना। चारा घोटाला मामले में दोरांडा कोषागार से 139.5 करोड़ रुपये की निकासी के संबंध में सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और 5 साल की सजा सुनाई गई है। इस सजा को चुनौती देने के लिए जेल में बंद राजद सुप्रीमो लालू यादव (LALU YADAV) ने गुरुवार को झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया। उनके वकील देवर्षि मंडल ने कहा कि लालू यादव ने मामले में अपनी सजा को निलंबित करने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की है।

भैयाजी यह भी देखे: Russia-Ukraine War : रूसी हमले में 137 यूक्रेनियन की मौत, एक ही दिन में 83 सैन्य सुविधाएं नष्ट

बता दें कि राजद सुप्रीमो को पांच साल के कठोर कारावास और 60 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। याचिका में आगे उल्लेख किया गया है कि बिहार के पूर्व सीएम को अपने स्वास्थ्य की निगरानी के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कोर्ट उनकी याचिका पर कब सुनवाई करेगा।

लालू यादव की हालत गंभीर लेकिन स्थिर : अस्पताल

तीन दिन पहले, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स) ने एक बयान में कहा कि लालू यादव की ‘किडनी 20 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रही है’ जबकि ‘उनके स्वास्थ्य की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है’। 73 वर्षीय बिहार के पूर्व सीएम (LALU YADAV)  को बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया था और फिर स्वास्थ्य के आधार पर राज्य के रिम्स में स्थानांतरित कर दिया गया। राजद नेता गुर्दे की समस्याओं सहित कई बीमारियों से पीड़ित हैं। वह किडनी की बीमारी के स्टेज-4 के मरीज हैं।

लालू प्रसाद यादव को 5 साल जेल की सजा

रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने 21 फरवरी को राजद सुप्रीमो (LALU YADAV)  को 5वें चारा घोटाले के सिलसिले में 5 साल कैद की सजा सुनाई। यादव, जिन्हें पहले 2013 में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें उसी साल बाद में जमानत दे दी गई थी।

चारा घोटाले के अन्य मामलों के सिलसिले में 2017 में उनकी गिरफ्तारी के बाद, वह अप्रैल 2021 में जमानत हासिल करने के बाद जेल से बाहर आ गए। विशेष अदालत ने सीबीआई को आवश्यक कार्रवाई के लिए ईडी को फैसले की एक प्रति, प्राथमिकी और चारा घोटाला मामले की चार्जशीट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने भी अपर्याप्त सबूत के लिए 6 महिलाओं सहित 24 आरोपियों को बरी कर दिया। लालू यादव के वकील ने उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए हल्की सजा देने का तर्क दिया है।