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सुप्रीम कोर्ट सुनाया फैसला, इस सत्र के लिए बरकरार रहेगा OBC आरक्षण

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दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT) ने नीट पीजी ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी सत्र के लिए सरकार की 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दी है।

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कोर्ट के फैसले के बाद अब नीट पीजी काउंसलिंग का रास्ता साफ हो गया है। अपने आज के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कि काउंसलिंग की प्रक्रिया जल्द शुरू होनी चाहिए। यह राष्ट्रहित में है। क्‍योंकि, देश में फिलहाल रेजिडेंट डॉक्टर्स की भारी कमी है। सर्वोच्च अदालत ने इसी सत्र के लिए सरकार की 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की योजना को मंजूरी दी है। ऑल इंडिया कोटा की 27 फीसदी सीटों पर ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को आरक्षण दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT) ने इस सत्र में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए सरकारी योजना को मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही, NEET PG के छात्रों को राहत मिली है। क्योंकि, अब तक रुकी हुई काउंसलिंग की राह आसान हो

कोर्ट के फैसले के बाद रास्ता साफ़

कोर्ट के फैसले के बाद नीट पीजी काउंसलिंग और एडमिशन का रास्ता तो अब साफ हो गया है। बता दें, कि लंबे समय तक रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काउंसलिंग शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। MCC जल्द ही काउंसलिंग की तारीखें जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट (SUPREME COURT) ने इस सत्र के लिए जारी आरक्षण को मंजूरी देते हुए कहा, कि आगे के सत्र के लिए कोटा सीटों पर आरक्षण के मामले पर कोर्ट मार्च के महीने में सुनवाई करेगा।