spot_img

निलंबित एडीजी जीपी सिंह को 1 अक्टूबर तक की राहत

HomeCHHATTISGARHनिलंबित एडीजी जीपी सिंह को 1 अक्टूबर तक की राहत

नईदिल्ली। छत्तीसगढ़ के निलंबित ADG गुरजिंदर पाल सिंह (GP SINGH) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ी टिप्पणी की है। CJI एनवी रमना ने सुनवाई करते हुए कहा कि आप हर मामले में सुरक्षा नहीं ले सकते, आपने पैसा वसूलना शुरू कर दिया क्योंकि आप सरकार के करीब हैं। यही होता है अगर आप सरकार के करीब हैं और इन चीजों को करते हैं तो आपको एक दिन वापस भुगतान करना होगा।

भैयाजी ये भी देखे : राजस्थान के उद्यमियों ने छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने की दिखाई रुचि

CJI रमना ने आगे कहा कि जब आप सरकार के साथ अच्छे हैं, तो आप वसूली कर सकते हैं, लेकिन अब आपको ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। कोर्ट ने कहा, यह बहुत ज्यादा हो रहा है। हम ऐसे अधिकारियों को सुरक्षा क्यों दें? यह देश में एक नया ट्रेंड है, उन्हें जेल जाना होगा। हालांकि टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में दर्ज FIR पर जीपी सिंह (GP SINGH) को गिरफ्तारी पर अंतरिम संरक्षण दे दिया। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी कर 1 अक्तूबर को सारे मामले की सुनवाई तय की।

4 हफ्तों की राहत

जीपी सिंह (GP SINGH) के वकील विकास सिंह ने कहा कि इस प्रकार के अधिकारियों को सुरक्षा की आवश्यकता है। जीपी सिंह को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि पुलिस उन्हें चार हफ्ते तक राजद्रोह और आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार नहीं करेगी। जीपी सिंह को जांच में सहयोग करने को कहा गया है।