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38 बंदरों की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, 4 अगस्त को सुनवाई

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दिल्ली। कर्नाटक के हासन जिले में 38 बंदरों की मौत (MONKEY DEATH) के मामले में हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। हासन जिले के बेलूर तालुक के चौदानहल्ली गांव में गुरुवार तड़के करीब 38 मृत बंदर मिले थे। बताया जा रहा है कि बंदरों को बोरियों में भरकर चौदानहल्ली के पास सड़क किनारे फेंक दिया गया था। मिडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बंदरो को पहले जहर दिया गया और फिर बोरो में बंद कर पीटा गया था। बोरी खोलने पर करीब 20 बंदर जिंदा मिले थे। इस मामले में 4 अगस्त को सुनवाई होगी।

जिला प्रशासन, वन विभाग और पशु कल्याण बोर्ड बने प्रतिवादी

हाईकोर्ट ने मामले (MONKEY DEATH) में जनहित याचिका पर कार्रवाई शुरू की। कोर्ट ने इस मामले में जिला प्रशासन, वन विभाग और पशु कल्याण बोर्ड को प्रतिवादी बनाया है। चीफ जस्टिस अभय श्रीनिवास ओका और जस्टिस एन एस संजय गौड़ा की बेंच ने इस मामले को ‘परेशान करने वाला’ बताकर स्वत: संज्ञान लेते हुए रजिस्ट्रार जनरल को जनहित याचिका दर्ज करने का आदेश दिया है।

क्या है मामला?

बेलूर तालुक के चौदानहल्ली गांव में स्थानीय लोगों को बोरों में बंदर (MONKEY DEATH) मिले थे। इसके बाद इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई थी। जानकारी के मुताबिक, इन्हें जहर देकर पीटा गया था, हालांकि, 20 जानवर जीवित थे। इन्हें ग्रामीणों ने तुरंत पानी दिया और इसके बाद वे वहां से चले गए। कुछ ग्रामीणों का कहना है कि बंदर जीवित थे वे बुरी तरह हांफ रहे थे और हिलने-डुलने में असमर्थ थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बंदरों को बाहर से लाया गया था और जब बदमाश उन्हें दूसरी जगह नहीं ले जा सके तो उन्हें मार डाला।