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30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान

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 नई दिल्ली। तेजी से कोरोना मामलों में हो रही वृद्धि को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। रात 10:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 30 अप्रैल तक लागू रहेगा।

गाइडलाइन के अनुसार, इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी, जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं, उनको छूट होगी लेकिन ई-पास लेना होगा। राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी। इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी। आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी, वैद्य टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने- जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी।

वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के बाद उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की इजाजत होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है। जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर कोई रोक नहीं रहेगी।

इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा था कि दिल्ली संक्रमण की चौथी लहर का सामना कर रही है पर लॉकडाउन लगाने का अभी कोई विचार नहीं है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में राजधानी में 3,548 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 14,589 हो गई है। कंटेन्मेंट जोन्स की संख्या तीन हजार के पार हो गई है। वहीं, 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद कुल आंकड़ा 11 हजार 96 हो गया है।