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इस जिला के कलेक्टर ने आज रात 12 बजे से लगाया जाएगा LOCKDOWN

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भिलाई: दुर्ग जिले में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। रायपुर के बाद प्रदेश में दूसरे स्थान पर दुर्ग जिले का नंबर है। हालात चिंताजनक है उक्त गंभीर स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर दुर्ग द्वारा आज रात 12 बजे से 6 अप्रैल 12 बजे तक लाक डाउन लगाया जाएगा। लाकडाउन के दौरान पूर्व के लाकडाउन की तुलना में इस बार अधिक सख्ती बरती जाएगी। अतिआवश्यक सेवाओं के तहत मेडिकल स्टोर अस्पताल, आपातकालीन सेवाएं पूर्व की भांति जारी रहेंगी।

ज्ञातव्य है कि लाकडाउन के दौरान कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार आसपास के जिलों की सीमाएं पूर्णत: सील की जाएगी। इस आदेश के तहत जिले की पूरी सीमाएं सील रहेगी। ईपास के जरिए ही प्रवेश दिया जाएगा ईपास के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे जिले में जिले में आम नागरिकों को पेट्रोल पंप से इंधन नहीं मिलेगा सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान सब्जी मंडी फल मंडी बंद रहेगी बैंक एवं पोस्ट ऑफिस केवल 3 घंटे के लिए ही खुलेंगे आज रात 12:00 बजे के बाद से पूर्ण लॉकडाउन लागू हो जाएगा।

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जिले में बढ़ते कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण जिलाधीश डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के द्वारा 2 अप्रैल को पूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी कर दिया गया था किस आदेश के तहत जिले के सभी बाजार व्यवसायिक प्रतिष्ठान किराना दुकान है सब्जी बाजार सब्जी मंडी सहित सब कुछ बंद रहेगा जो सेवाएं चालू रहेगी उन्हें भी लॉकडाउन के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा जो सेवाएं चालू रहेगी। उसमें घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विकेता प्रात: 6 से 7 एवं शाम 6 से 7 बजे तक एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रात: 6.00 बजे से 8.00 बजे तक लॉक डाउन से मुक्त रहेगे।

दवा दुकाने, मेडिकल स्टोर्स, चश्मा दुकाने, डीजल पेट्रोल पंप, एल.पीजी एवं सी.एनजी। मास्क, सेनेटाईजर, ए.टी.एम. वाहन, अन्य सेवायें परिवहन करने वाले वाहन।बिजली,पेयजलापूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें। बैंक एवं पोस्ट ऑफिस (डाकघर) प्रात: 10 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक खुले रहेगे। बोर्ड परीक्षाएं एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का संचालन की अनुमति होगी।विवाह/अंत्येष्टि/तेरहवी हेतु पूर्व से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

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जिले में फैक्ट्री, निर्माण, एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली समस्त ईकाईया भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के शर्तों पर संचालित रहेगी।पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा निर्धारित समयानुसार केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, अस्पताल/ मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन/ एंबुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त चाहन, एयरपोर्ट / रेलवे स्टेशन/अंतर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो/टैक्सी विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन एडमिट कार्ड/कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर, मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन/न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन को पेट्रोल डीजल दिया जाएगा। इसके अलावा जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान खुले मिलेंगे उनके खिलाफ सील बंद की कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन अवधि समाप्त होने के 15 दिवस तक उन्हें बंद रखा जाएगा।

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इस अवधि में आपातकालीन स्थिति में दुर्ग जिले से अन्यत्र जाने एवं दुर्ग जिले में आने वाले लोगों के आवागमन हेतु अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। अति आवश्यकता पडऩे अथवा आपातकालीन स्थिति में आवेदनकर्ता में संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र को भरकर ई-मेल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन पत्र की ई-मेल कॉपी ही मान्य की जाएगी। आवेदन पत्र ई-मेल प्राप्ति के उपरांत ई-मेल के माध्यम से अथवा आवेदन पत्र में दिए गए व्हाट्सएप नंबर द्वारा पास जारी किया जाएगा। यह व्यवस्था लॉक डाउन की अवधि 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के लिए होगी।