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Corona का क़हर, रायपुर में धारा 144 के साथ मनेगी होली, बेफिज़ूल घूमने पर…

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रायपुर। राजधानी रायपुर में हो रहे कोरोना (Corona) बलास्ट के बाद आख़िरकार जिले के कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने सख्ती का फरमान ज़ारी किया है। शहर के अंदर धारा 144 लगाते हुए कलेक्टर ने कोरोना गाइडलाईन को अपडेट किया है।

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कलेक्टर द्वारा ज़ारी इस आदेश के मुताबिक होली के त्यौहार अब धारा 144 के साये में मनेगा। इसके साथ ही पुलिस भी बेफिज़ूल अड्डेबाज़ी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाएगी।

Corona बढ़ने के बाद ज़ारी आदेश

0 होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यन्त नही होगी । होलिका दहन के दौरान सैनिटाईजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कडाई से पालन करते हुये अधिकतम 05 व्यक्ति उपस्थित रह सकेगें।

0 जिला रायपुर अन्तर्गत सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा।

0 सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

0 समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेगें। व्यक्तिगत / एकल रूप से धार्मिक स्थल / संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा, परन्तु किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जावेगा।

0 विवाह / अंत्येष्टि / दशगात्र अथवा उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय – समय पर हाथ धोना / सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी / अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा।

0 समस्त प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलुस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगें।

0 दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमशः 02 एवं 04 व्यक्ति ही बैठ सकेगें।

0 डी.जे, नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा।

0 अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 07 दिवस होम क्वारंटाईन में रहना अनिवार्य होगा।

0 सार्वजनिक स्थलों, सिनेमा हॉल एवं मॉल्स में आने – जाने वालों की दैनिक जांच की जावेगी एवं कोविड (Corona) गाईडलाईन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।