असम। लव जिहाद कानून (LAW) पर छिड़ी बहस के बच असम सरकार शादी को लेकर नया कानून बनाने वाली है। इस नए कानून के तहत शादी से पहले दुल्हा-दुल्हन को अपने धर्म, व्यवसाय और इनकम के बारे में हलफनामा देना होगा। असम सरकार के मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इस कानून से शादी में पारदर्शिता आएगी।
मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर पति-पत्नी के बीच पारदर्शिता नहीं है तो शादी का कोई मतलब नहीं है। दोनों के बीच अपने धर्म, क्या करते हैं और क्या इनकम है, इसका खुलासा बेहद जरूरी है। मैं नहीं कहता हूं कि आप सिर्फ अपने धर्म के बारे में बताएं, आप अपने इनकम और जॉब के बारे में भी बताएं।
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सभी धर्म के लिए अनिवार्य
मंत्री हेमंत बिस्वा ने कहा, कि यह कानून (LAW) सभी धर्म की शादियों के लिए अनिवार्य होगा। शादी के दौरान पति अपनी होने वाली पत्नी को एक हलफनामा देगा। यह केवल धर्म के लिए नहीं है, बल्कि पत्नी को सभी जानकारी हासिल करने का हक है। मंत्री का कहन है, कि हमारा कानून मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की तरह नहीं होगा, बल्कि यह महिलाओं को सशक्त करेगा।
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लव जिहाद कानून आइडिया नहीं
असम सरकार में मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि नए कानून (LAW) को बनाने के पीछे हमारा आईडिया तथाकथित लव जिहाद नहीं है। हम चाहते हैं को कोई भी अपनी पहचान, जॉब और इनकम को मत छिपाए। असम सरकार कुछ करना चाहती है, जो किसी भी धर्म के खिलाफ न हो. हम शादी में पारदर्शिता चाहते हैं, इस वजह से यह कानून बनाने जा रहे हैं।