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15 दिसंबर तक होगा उद्यानिकी फसलों का बीमा, ऋणी व अऋणी कृषक भी शामिल

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रायपुर। कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय द्वारा मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत राज्य में रबी मौसम की अधिसूचित उद्यानिकी फसलों टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू का बीमा 15 दिसम्बर तक किया जायेगा ।
वहीं बीमा योजना(insurance policy) में राज्य के सभी ऋणी एवं अऋणी कृषक शामिल हो सकते हैं। कृषक को फसल बीमा कराने के लिए अपने इलाके के एलायंज जनरल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के प्रतिनिधि, लोकसेवा केन्द्र, बैंक शाखा, सहकारी समिति एवं शासकीय उद्यान रोपणी से सम्पर्क करना होगा।

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छत्तीसगढ़ राज्य में रबी मौसम के अंतर्गत टमाटर, बैगन, फूलगोभी, पत्तागोभी, प्याज एवं आलू को अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित फसलों हेतु कृषक को बीमा योजना(insurance policy) राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत अथवा वास्तविक प्रीमियम जो भी कम हो देना होगा। आलू और टमाटर के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि एक-एक लाख रूपए और 5 प्रतिशत प्रीमियम राशि के मान से प्रीमियम 5-5 हजार रूपए है। इसी तरह बैगन प्रति हेक्टेयर की बीमित राशि 70 हजार रूपए के लिए प्रीमियम 3500 रूपए, फूलगोभी और पत्तागोभी के लिए प्रति हेक्टेयर बीमित राशि 60-60 हजार रूपए के लिए प्रीमियम 3-3 हजार रूपए निर्धारित है।
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insurance policy में प्रीमियम 3500 रूपए देय होगा

प्रति हेक्टेयर प्याज फसल की बीमित राशि 70 हजार रूपए के लिए प्रीमियम 3500 रूपए देय होगा। ऐसे ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें निर्धारित प्रपत्र में स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र 08 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।
निर्धारित समय-सीमा में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर संबंधित बैंक द्वारा स्वीकृत/नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा।

फसल बीमा(insurance policy) कराने के लिए कृषक को फसल बुआई प्रमाण पत्र या स्व-घोषणा पत्र जो क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी/ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित हो सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। उद्यानिकी फसलों के रबी बीमा के क्रियान्वयन हेतु बजाज एलायंज जनरल इश्योरंेंस कम्पनी लिमिटेड को चयनित किया गया है।