spot_img

मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कल, 22 जनवरी तक कर सकतें है दावा आपत्ति

HomeCHHATTISGARHमतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कल, 22 जनवरी तक कर सकतें है...

बेमेतरा। आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को ध्यान में रखते हुए भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार जिले में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिशा निर्देश जारी किये हैं।

भैयाजी ये भी देखें : पूर्व सीएम ने अजय चंद्राकर पर कसा तंज़, पूछा-सदमे से उबर…

जिसके तहत फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 06 जनवरी 2024 को किया जाकर दावा आपत्ति प्राप्त करने का कार्य 22 जनवरी 2024 तक किया जायेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 08 फरवरी 2024 को किया जायेगा।

भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार 01 जनवरी 2024 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नये मतदाता फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित एवं अनुपस्थित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटने के लिए फार्म-7 भरे जायेंगे तथा फोटो परिचय पत्र में त्रुटि सुधार, डुप्लीकेट परिचय पत्र, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानांतरित करने के लिए फार्म-08 भरे जायेंगे।

इस प्रकार मतदाता सूची में नाम जोड़ने, विलोपन एवं संशोधन के लिए निर्धारित प्रपत्र में दावा आपत्ति 22 जनवरी 2024 तक मतदान केन्द्र में नियुक्त अभिहित अधिकारी एवं बीएलओ द्वारा स्वीकार किये जायेंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने एवं त्रुटि सुधार हेतु फार्म-6, 7 एवं 8 ऑनलाईन मोबाइल में वोटर हेल्पलाइन एप डाउनलोड कर अथवा https://www.nvsp.in/ में लॉग-इन कर भरा जा सकता है।

नये मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, अंकसूची (जन्मतिथि के लिए) स्वयं का फोटो तथा परिवार के सदस्य का परिचय पत्र के फाटोकॉपी की आवश्यकता होगी। पुराने मतदाता फार्म-08 भरकर स्थानांतरित करा सकेंगे एवं नये मतदाताओं के लिए आवेदन फार्म-06 में ही स्वीकार किये जायेंगे। प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण 02 फरवरी 2024 तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

भैयाजी ये भी देखें : राईस मिल संचालकों और FCI अफसरों के साथ हुई बैठक…हुई चर्चा…

पुनरीक्षण अवधि के दौरान 01 अप्रैल, 01 जुलाई, एवं 01 अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले भावी मतदाता भी फार्म-06 में अग्रिम आवेदन कर सकेंगे। जिसका निराकरण उक्त अवधि में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद किया जायेगा। पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत 13 एवं 14 जनवरी 2024 को विशेष शिविर का आयोजन भी मतदान केन्द्रों में किया जायेगा। जिले के सभी महाविद्यालयों में भी विशेष शिविर आयोजित कर नये मतदाताओं से फार्म-06 भराये जायेगे, जिसके जिले के सभी नायब तहसीलदारों को डेडिकेटेड ऐईआरओएस नियुक्त किया गया है।