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बड़ी खबर : छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में दो घंटे फोड़ सकेंगे पटाख़े

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रायपुर। देशभर में बढ़ते प्रदूषण और एनजीटी की फटकार के बीच अब छत्तीसगढ़ में भी केवल 2 घंटे ही पटाखे चलाए जा सकेंगे। यह पटाखे भी एनजीटी के द्वारा निर्धारित समय पर ही चलाना होगा।

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वही इन 2 घंटों में जो पटाखे छोड़े जाएंगे वह भी ग्रीन क्रैकर्स ही होने चाहिए, जिसकी बिक्री और संधारण की अनुमति NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दी हुई है। हालाँकि NGT ने इस संबंध में राज्य सरकार पर अंतिम फैसला छोड़ रखा है। इस संबंध में हरियाणा सरकार ने एक आदेश भी ज़ारी कर दिया है। वही छत्तीसगढ़ में इस संबंध में अब तक कोई गाईडलाइन फिलहाल ज़ारी नहीं हो पाई है।

गौरतलब है कि देश में दिल्ली समेत कई राज्यों में NGT ने 30 नवंबर तक पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी है। वही NGT ने यह भी कहा कि “जिन शहरों में एयर क्वालिटी मोडरेट है, वहां पर ग्रीन क्रैकर्स केवल 2 घंटों के लिए फ़ोड़े जा सकते है। NGT ने यह भी कहा कि “दीपावली, छठ पूजा, क्रिसमस, न्यू ईयर जैसे त्योहारों में ही यह छूट दी गई है।”