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2000 के नोट बदलने नहीं भरना होगा कोई फॉर्म, आईडी की भी जरूरत नहीं…सामान्य है प्रक्रिया

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नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से 2000 के नोट बदलने को लेकर एक नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया कि 20,000 रुपये तक या 2000 रुपये के 10 नोट बदलने के लिए किसी भी प्रकार के फॉर्म या स्लिप भरने की आवश्यकता नहीं होगी।

इसका मतलब यह कि आप एसबीआई की किसी भी शाखा में जाकर आसानी से बिना कोई फॉर्म भरे 2000 का नोट को एक्सचेंज करा सकते हैं।

बैंक की ओर से जारी नोटिस में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 20,000 मूल्य तक 2,000 रुपये के नोट बदलवाते समय आपको किसी भी प्रकार की आईडी प्रूफ की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में ग्राहकों को नोट एक्सचेंज कराते समय किसी भी प्रकार का आईडी प्रूफ ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

RBI ने वापस लिए 2000 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से 19 मई की शाम को 2000 रुपये का नोट वापस लेने की घोषणा की गई थी। केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा कहा गया था कि नोट वापस लेने के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा। आम जनता 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक अपने आप मौजूद 2,000 रुपये के नोट को एक्सचेंज करा सकती है।

आरबीआई की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि एक बार एक व्यक्ति अधिकतम 20,000 रुपये या 2,000 रुपये के अधिकतम 10 नोट एक्सचेंज करा सकता है।