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सृजन घोटाला मामले में पूर्व IAS केपी रमैया, अमित कुमार और रजनी प्रिया भगोड़ा घोषित

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पटना। बिहार के भागलपुर में हुए बहुचर्चित सृजन घोटाला (SRIJAN GHOTALA) के मामले में सीबीआइ-दो की अदालत ने आइएएस केपी रमैया समेत तीन आरोपी को फरार घोषित करते हुए उनके खिलाफ गिरफ्तारी का स्थायी वारंट जारी किया है।

अदालत से जारी कुर्की जब्ती वारंट का तामिला प्रतिवेदन सीबीआइ ने जमा कराया था, इस पर विचार करने के बाद आरोपी आइएएस केपी रमैया तथा सृजन संस्था की संस्थापिका स्वर्गीय मनोरमा देवी के पुत्र अमित कुमार व पुत्रवधु रजनी प्रिया को भगोड़ा घोषित कर उनके खिलाफ अलग अभिलेख खोलने और स्थायी वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

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अदालत ने अपने आदेश में सीबीआइ (SRIJAN GHOTALA)  के क्रियाकलाप पर भी प्रश्नचिह्न लगाए। अदालत से जारी गिरफ्तारी के गैर जमानती वारंट, कोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जारी इश्तेहार चस्पा होने और तीनों आरोपितों की संपत्ति कुर्की जब्ती के आदेश के बावजूद तीनों आरोपित फरार चल रहे हैं। तीनों आरोपी अभी तक सीबीआइ की पहुंच से भी दूर हैं।

अदालत में मामला विशेष वाद संख्या 12/ 2020 के रूप में दर्ज है। सीबीआइ (SRIJAN GHOTALA)  ने इस मामले की प्राथमिकी आरसी 14(ए) /2017 दर्ज की थी। भागलपुर जिले में महिला सशक्तीकरण एवं सुदृढ़ीकरण की सरकारी योजनाओं की सरकारी राशि का सरकारी कर्मचारियों एवं सृजन नामक स्वयंसेवी संस्था की मिलीभगत से धोखाधड़ी एवं जालसाजी पूर्वक गबन करने का मामला है। इसमें सीबीआइ ने केपी रमैया समेत 27 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इस मामले में 13 अभियुक्त जेल में बंद हैं और सात जमानत पर हैं। चार अभियुक्तों को पटना हाईकोर्ट से अंतरिम राहत प्राप्त है जबकि उपरोक्त तीनों आरोपी फरार हैं ।