spot_img

होली के दिन बंद रहेंगी अंग्रेजी-देशी शराब की दुकानें और बार, आदेश ज़ारी…

HomeCHHATTISGARHहोली के दिन बंद रहेंगी अंग्रेजी-देशी शराब की दुकानें और बार, आदेश...

रायपुर। सूबे के तमाम जिलों में 08 मार्च 2023 को होली पर्व के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। शुष्क दिवस के अवसर पर तमाम जिले में संचालित समस्त देशी, विदेशी, कंपोजिटी मदिरा दुकानें, एफ.एल. 4(क) व्यावसायिक क्लब बार तथा मद्य भण्डारण भाण्डागार 08 मार्च को पूर्णतः बंद रखे जाने के निर्देश दिए हैं।

भैयाजी ये भी देखें : कुम्हाररास डेम के पास बनेगा प्रवासी पक्षियों के लिए “बर्ड सेंचुरी…

इस संबंध में नारायणपुर कलेक्टर अजीत वसन्त ने 8 मार्च 2023 को ‘‘होली पर्व’’ (जिस दिन रंग खेला जाना है) के अवसर पर जिले में संचालित समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा के फुटकर दुकानों को बंद रखने हेतु ‘‘शुष्क दिवस’’ घोषित किया है।

भैयाजी ये भी देखें : आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश, छत्तीसगढ़ की जीडीपी 8 फीसदी…देखे रिपोर्ट

कलेक्टर वसन्त ने उक्त दिवस पर जिले में सभी देशी-विदेशी दुकानों में को पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। शुष्क दिवस में शराब का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही बेमेतरा कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा ने भी द्वारा 08 मार्च 2023 को होली पर्व के अवसर पर जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है।