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अवकाश का वेतन नहीं दिया, सीईओ को कोर्ट ने जारी किया अवमानना नोटिस

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बिलासपुर। कोर्ट (bilaspur news) के आदेश के बाद भी मेडिकल अवकाश का वेतन नहीं देने पर हाईकोर्ट ने जिला पंचायत बिलासपुर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी जयश्री जैन को अवमानना नोटिस जारी किया है।

हाईकोर्ट में दायर याचिका के अनुसार याचिकाकर्ता लक्ष्मीबाई केशरवानी शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला बरतोरी में व्यख्याता हैं। एक दुर्घटना में घायल होने की वजह से उन्हें गत वर्ष जनवरी 2016 से अगस्त 2016 तक आठ माह चिकित्सा अवकाश में रहना पड़ा। इस अवधि का वेतन विभाग ने रोक रखा था। इसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट (bilaspur news) की शरण ली। हाईकोर्ट ने मामले को सुनकर 60 दिन में वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया था। निर्धारित अवधि में भी भुगतान नहीं किये जाने पर जिला पंचायत सीईओ बिलासपुर जयश्री जैन और बीईओ बिल्हा को पक्षकार बनाकर अवमानना याचिका दायर की गई। जस्टिस संजय के अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई की गई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिला पंचायत सीईओ जयश्री जैन को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।