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कलेक्टर के निर्देश पर खाद और कृषि दुकानों पर कार्यवाही शुरू

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गरियाबंद। कलेक्टर नम्रता गांधी (GARIYABAND NEWS) के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मैनपुर व कृषि विभाग के अमला द्वारा उर्वरक व्यवसायियों के दुकान का निरीक्षण किया गया।

मैनपुर स्थानीय उर्वरक प्रतिष्ठान बालाजी खाद भण्डार किसान खाद भण्डार व न्यु मैनपुर कृषि केन्द्र का निरीक्षण किया गया। सभी दुकानों में उर्वरक अधिनियम 1985 के तहत अनियमितताएं पाई गई। बालाजी खाद भण्डार (GARIYABAND NEWS) में निरीक्षण के दौरान पी.ओ.एस मशीन को स्टाक व गोदाम के भौतिक स्टॉक में अंतर पाया गया। बिल बुक केशमेमो का मिलान नही पाये जाने के कारण उर्वरक अधिनियम 1985 के तहत जप्तीनामा बनाकर दुकान सील किया गया। उसी प्रकार किसान खाद भण्डार मैनपुर के निरीक्षण के दौरान पाया गया।

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दुकान सील किया गया

दुकान में मुल्य सुची स्टाक सूची प्रदर्शित नहीं किया गया था पी.ओ.एस मशीन चालू हालत में नहीं था और ना ही भण्डारण पंजी वितरण बिल बुक केशमेमो संधारण नहीं किया गया था और आवश्यक दस्तावेज संचालक (GARIYABAND NEWS)  द्वारा पेश नहीं किया द्य अतः उर्वरक अधिनियम 1985 के तहत जप्तीनामा बनाकर दुकान सील किया गया।

संचालक द्वारा केवल कीटनाशक का व्यापार किया जा रहा है। जिनके आवश्यक पंजी संधारण नहीं किया जाना पाया गया। जिन्हे आवश्यक अभिलेख सुधार करने हेतु सात दिवस के अंदर प्रस्तुत करने का सख्त हिदायत दिया गया। तब तक किसी प्रकार की खरीदी बिक्री पूर्णतः प्रतिबंध रखने के निर्देश दिया गया।