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Khargone Violence: नुकसान का आकलन करने ट्रिब्यूनल के सदस्य आज हिंसा प्रभावित क्षेत्र का कर सकते हैं दौरा

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दिल्ली। क्लेम ट्रिब्यूनल के दो सदस्य नुकसान का आकलन करने के लिए 26 अप्रैल (आज) को खरगोन (Khargone Violence) जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित दावा न्यायाधिकरण रामनवमी उत्सव के दौरान सांप्रदायिक हिंसा में शामिल लोगों से नुकसान का आकलन और वसूली करेगा। स्थानीय प्रशासन ने सोमवार को खरगोन में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी और लगातार तीसरे दिन कृषि मंडी खोलने की अनुमति दी है।

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आदेश में यह भी कहा गया

अतिरिक्त कलेक्टर एस एस मुजाल्दा द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि दावा न्यायाधिकरण प्रमुख, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश डॉ शिवकुमार मिश्रा और सदस्य प्रभात पाराशर, जो एक सेवानिवृत्त राज्य सचिव हैं, मंगलवार 26 अप्रैल को खरगोन शहर का दौरा करेंगे। आदेश (Khargone Violence) में यह भी कहा गया है कि दावा न्यायाधिकरण के कामकाज के लिए कर्मचारियों को आवंटित किया गया था। सार्वजनिक और निजी संपत्ति वसूली अधिनियम-2021 के प्रावधानों के अनुसार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस महीने की शुरुआत में खरगोन शहर में हुई हिंसा के दौरान हुए नुकसान के आकलन से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए दो सदस्यीय दावा न्यायाधिकरण का गठन किया गया था।

कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू में ढील

स्थानीय प्रशासन 14 अप्रैल से कुछ घंटों के लिए कर्फ्यू (Khargone Violence) में ढील दे रहा है। जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार पेट्रोल पंप, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों से मिट्टी के तेल की बिक्री के लिए कर्फ्यू में छूट लागू नहीं होगी। साथ ही, दूध, सब्जियां, दवाएं और नाई की दुकानों को कर्फ्यू में ढील की अवधि के दौरान भी काम करने की अनुमति है। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पथराव में शामिल लोगों के अवैध भवनों को गिराने का आदेश दिया था। 11 अप्रैल को प्रशासन ने करीब 16 घरों और 29 दुकानों को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया था।