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कलेक्टर के आदेश, थानों में जमा करें लाइसेंसी हथियार…नहीं तो होगी कार्यवाही

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राजनांदगांव। राजनांदगांव कलेक्टर ने खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के तमाम लाइसेंसधारी हथियार के मालिकों को अपने अस्त्र शस्त्र नज़दीकी थानों में जमा करने के निर्देश दिए है।ऐसा नहीं किए जाने पर उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की भी बात उन्होंने कहीं है।
दरअसल जिला दण्डाधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा ने आगामी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-73 खैरागढ़ में उप निर्वाचन 2022 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने, लोक शांति की सुरक्षा के साथ ही आम व्यक्तियों की सुरक्षा को देखते हेतु ये आदेश दिया है।

जिसमें सीमित अवधि के लिए राजनांदगांव जिले की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में आग्नेय अस्त्र लायसेंसियों से जमा कराने आदेश जारी किया है। जिससे चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का भय एवं आतंक का वातावरण न हो तथा इस अस्त्रों का दुरूपयोग होने से रोका जा सके।

जिला दण्डाधिकारी सिन्हा ने 12 मार्च से 18 अप्रैल 2022 तक के लिए राजनांदगांव राजस्व जिले के सम्पूर्ण क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किया है।
जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी सिन्हा ने आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 उपधारा (3) के उप क्लाज (बी) धारा-21 आयुध अधिनियम के तहत राजनांदगांव राजस्व जिला सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियों को 16 मार्च 2022 तक अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र को नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करने के निर्देश दिए हैं।

यह आदेश जिले में निवासरत बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी 18 अप्रैल 2022 के उपरांत अपना अस्त्र-शस्त्र वापस प्राप्त कर सकते हैं। इस आदेश से सभी मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों पर सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे। लेकिन ऐसे समस्त लोग अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना थाने में अवश्य देंगे तथा अपने अस्त्र थाना प्रभारी की अनुमति के बिना अपने परिसर से बाहर नहीं ले जाएंगे।