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किसान की मांगों पर काम शुरू, रोजगार में मिलेगा आरक्षण, पट्टा के लिए सर्वे शुरू…

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रायपुर। राज्य सरकार द्वारा नई राजधानी परियोजना प्रभावित किसान कल्याण समिति की स्वीकार की गई मांगों पर तेजी से कार्यवाही जारी है। इसके लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। इनमें नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा निविदा के माध्यम से प्राप्त की जाने वाली विभिन्न सेवाओं हेतु 60 प्रतिशत रोजगार का आरक्षण प्राभावित ग्रामों के व्यक्तियों को दिए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है।

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इसी तरह सशक्त समिति की बारहवीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार आवासीय पट्टा जारी किया जाना है। इसके लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वे आदेश जारी किया गया है। इनमें अभी तक 4 ग्रामों में सर्वे कार्य पूर्ण हो चुका है और 7 ग्रामों में सर्वे की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा नई राजधानी परियोजना प्रभावित किसानों के पक्ष में ऑडिट आपत्तियों का निराकरण संबंधी पत्र भी स्थानीय निधि संपरीक्षा को भेजा गया है। इनमें सिंचित एवं असिंचित भूमि के संबंध में पटवारी दस्तावेज तथा वृक्षों के संबंध में वनपाल की रिपोर्ट को प्रमाण मानकर आपत्तियों का निराकरण किया जाना है।

उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्रस्तावित है कि भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेख (पटवारी का खसरा) में दर्ज विवरणों को ही प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है। अतएव ‘‘ऑडिट आक्षेप के निराकरण हेतु सिंचित भूमियों के संबंध में – पटवारी अभिलेख – खसरा पांचसाला नकल, बिक्री हेतु पटवारी का 13 बिन्दु प्रतिवेदन तथा राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन को मुआवजा भुगतान हेतु प्रमाण मानकर आपत्तियों का निराकरण किया जाना प्रस्तावित है।

चूंकि वृक्षों के संबंध में नाप-जोख तथा मूल्यांकन किए जाने हेतु वन विभाग के कर्मचारी-अधिकारी तकनीकी रूप से सक्षम एवं अधिकृत होते हैं। अतएव ऑडिट आक्षेप के निराकरण हेतु वृक्षों के मुआवजा भुगतान हेतु वन विभाग के वनपाल द्वारा किए गए मूल्यांकन को प्रमाण माना जाकर आपत्तियों का निराकण किया जाना प्रस्तावित है।

ऋण पुस्तिका से संबंधित आक्षेप प्रकरणों के निराकरण के लिए ऋण-पुस्तिका की छायाप्रति सत्यापित कर प्रस्तुत करने पर आपत्तियों का निराकरण किया जाना प्रस्तावित है।इसी तरह नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के विभिन्न सेक्टरों में निर्मित दुकान, गुमटी, चबूतरा तथा हॉल का आबंटन लागत मूल्य पर लॉटरी के माध्यम से नई राजधानी परियोजना प्रभावितों को किए जाने संबंधी सहमति दी गई है। प्राधिकरण द्वारा आगामी निविदाओं में इस शर्त को जोड़ा जाएगा।

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इसके तहत वर्तमान में आबंटन हेतु रिक्त सभी 57 दुकानों, 12 गुमटियों, 71 चबूतरों तथा 4 हॉल का आबंटन छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र के प्रावधानों के अंतर्गत लागत मूल्य पर आवेदन आमंत्रित कर लॉटरी के माध्यम से नवा रायपुर अटल नगर के परियोजना प्रभावित परिवारों को किए जाने का आदेश जारी किया गया है। इसी तरह भूमि क्रय-विक्रय पर लगे प्रतिबंध को हटाये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही के तहत नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा लेयर-2 के सभी 27 ग्रामों को अनुमति की परिधि से बाहर करने हेतु राज्य शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।