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Breaking : राजधानी से नाइट कर्फ़्यू ख़त्म, आदेश ज़ारी, कोविड गाइडलाइन पर सख्ती

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रायपुर। सूबे में कोरोना के मामले कम होने के बाद अब राजधानी रायपुर से नाइट कर्फ्यू समाप्त कर दी गई है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश में होटल, ढाबे और बेकरी के लिए कहा गया है कि वो रात 12 बजे तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। अब 28 जनवरी से नए नियम के मुताबिक नाइट कर्फ्यू लागू नहीं रहेगा।

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दरअसल राजधानी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होने के बाद कलेक्टर ने 5 जनवरी से रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। कोरोना के मामलों की समीक्षा करने के बाद अब कलेक्टर ने नाइट कर्फ्यू हटाने का आदेश जारी किया है।

कोरोना के नए प्रकरणों में आई कमी के बाद दी गई छूट में लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे है। ऐसे में नियमों में एक बार फिर सख्ती के लिए कलेक्टर ने निर्देश ज़ारी किए है। ऐसा नहीं किए जाने पर उन्होंने विधि सम्मत कार्यवाही करने की बात भी कहीं है।

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कोरोना के नए प्रकरणों में आई कमी के बाद दी गई छूट में यदि लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करेंगे, तो उप पर सख्ती की जाएगी। ऐसे में नियमों में एक बार फिर सख्ती के लिए कलेक्टर ने कहा है। ऐसा नहीं किए जाने पर उन्होंने विधि सम्मत कार्यवाही करने की बात भी कहीं है।